By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

ITR (इन्कम टैक्स रिटर्न)कैसे भरें?

दोस्तों हम कई प्रकार के सोर्स जैसे – सेलेरी , केपिटल गेन , बिजनेस ,गेम्स , लॉटरी आदि से इन्कम  करते हैं । हमे अपनी इन्कम  की डिटेल इन्कम  टैक्स डिपार्टमेन्ट को शॉ करानी होती हैं । इसके लिए आईटीआर ( इन्कम  टैक्स रिटर्न ) एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है जिसमे टैक्स पेयर की इन्कम  ( टैक्सेबल एवं टैक्स फ्री ) , टैक्स जो पे किया गया हैं और रिफ़ंड की डिटेल होती है , जो टैक्स पेयर द्वारा भरी जाती है। टैक्स फ्री इन्कम  पर किसी प्रकार का टैक्स एप्लाई नही होता  इसे सिर्फ रिपोर्ट  के उद्देश्य से मैन्शन किया जाता है।

इंडियन कोंस्टीट्यूट के अनुसार प्रत्येक सिटीजन जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से ज्यादा होती है उन्हे इन्कम  गवर्नमेन्ट को इन्कम  टैक्स पे करना होता है । नियत तारीख तक इन्कम  टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है । समय पर रिटर्न फाइल नही करने पर इंटरेस्ट और पैनल्टी देनी होती हैं इसके विपरीत जो टैक्स पेयर समय रिटर्न फाइल करते उन्हे कई प्रकार के लाभ भी मिलते हैं । जानकारी के अभाव में कई बार हम तारीख चूक जाते हैं और हमे कई बार पैनल्टी देनी पड जाती हैं ।

आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको इन्कम  टैक्स से जुड़ी सारी इन्फोर्मेशन बताएँगे जिससे आप स्वयं अपना इन्कम  टैक्स रिटर्न भर पाएंगे ।

आईटीआर रिटर्न भरने के फायदे

समय पर इन्कम  टैक्स रिटर्न भरने के कई फ़ायदे है आइये जानते है इन फायदों के बारें में –

  • बैंक से लोन आसानी से मिल जाता हैं

जब बैंक मे लोन के लिए एप्लाई करते हैं तो इसके लिए बैंक को पिछले तीन  सालों के आईटीआर सबमिट कराने होते है। इससे लोन मिलने में आसानी होती है ।

  • गवर्नमेन्ट में

अपने बिजनेस द्वारा किसी गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट के टैन्डर मे एप्लाई करने के लिए पिछले पाँच सालों के आईटीआर शॉ करने होते है।

  • वीज़ा मिलने में आसान

यदि कोई वीज़ा के लिए एप्लाई करता है तो उससे 3-5 साल के आईटीआर सबमिट कराने होते हैं । यदि समय पर आईटीआर फाइल करते है तो उसे वीज़ा मिलने में आसानी हो जाती है।

आईटीआर फॉर्म

आईटीआर फॉर्म भरने से पहले कौनसा आईटीआर फॉर्म किसके लिए यूज करे इसके बारे में जानकारी होना जरुरी है।

आईटीआर ( इन्कम  टैक्स रिटर्न ) कैसे भरें ?

आप अपना टैक्स रिटर्न आसानी से भर सकते है| इसके लिए कुछ सैंपल स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं ।

  • इन्कम टैक्स डिपार्टमेन्ट के पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाएँ

पोर्टल पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले इन्कम  टैक्स डिपार्टमेन्ट की ओफिशियल वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in ओपन  कर Income Tax Return Login पर क्लिक करें । इसमे Registered Your Self ऑप्शन पर क्लिक करके पर्सनल डिटेल फिल करें एवं अकाउंट क्रिएट करें । इसके बाद यूजर आईडी (पेन कार्ड नम्बर ) देना है एवं पासवर्ड भी सेट करें ।

  • लॉगिन करें

अकाउंट बनने के बाद Login पर क्लिक करे और अपने यूजर आईडी , पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके कैप्चा कोड एंटर करें और Login पर क्लिक कर दे ।

  • Quick E-file ITR पर क्लिक करें

लेफ्ट साइड से Quick E-file ITR पर क्लिक करके रिटर्न फाइल करना स्टार्ट  कर सकते है लेकिन रिटर्न फाइलिंग से पहले फॉर्म नम्बर 16a साथ में रखे ,  इस फॉर्म में उसी की इन्फोर्मेशन को डालना है तो Quick E-file ITR पर क्लिक करे।

  • ITR-1 सेलेक्ट करें

अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा इसमे पेन कार्ड नंबर मिलेगा। ITR फॉर्म नेम में आपको Salaried Employees के लिए ITR -1 सेलेक्ट करें और Assessment Year सेलेक्ट करें ।

  • Address Fill करें

पेन कार्ड में जो एड्रेस है उसे यहाँ सेलेक्ट कर रिटर्न में फिल करें ।

  • Submit करें

यदि डिजिटल सिग्नेचर है तो Yes पर क्लिक करे नहीं तो No पर Click करे और Submit  पर क्लिक करे। Submit पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इन्सट्रक्शन ओपन होंगे जिन्हें आपको ध्यान से पढना है। इन्सट्रक्शन पढने के बाद आपको नीचे Arrow Button पर क्लिक करें । अभी सबमिट बटन पर क्लिक नहीं करना हैं ।

  • Arrow Button पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर Personal Information टेब पर क्लिक करे। इसमे सभी इन्फोर्मेशन भरना है जैसे- Locality, Email Address, Mobile Number डालना है अब आपको Employer की केटगरी सेलेक्ट करना है यहाँ पर आप PSU या Govt में काम करते है उसे सेलेक्ट करे।
  • अब आपको Tax Status सेलेक्ट करना है यहाँ इन्कम  के अनुसार Tax Payable को सेलेक्ट करे । अगर आपके टैक्स पेबल Tds अमाउंट से ज्यादा, कम या बराबर है तो उसके अनुसार इन ऑप्शन को सेलेक्ट करें ।
  • Return File Under Section के ऑप्शन में यदि Due Date से पहले रिटर्न फाइल कर रहे है तो इसके लिए On और Due Date Before को Select करे और अगर आप Due Date के बाद रिटर्न फाइल कर रहे है तो After Due Date को सेलेक्ट करे।
  •  Whether You Have Aadhaar में Yes करे और आधार नंबर एंटर करके   नेक्स्ट पर क्लिक करें ।
  • Income Details

 इस पेज में इन्कम डिटेल  डालने के लिए आपको 16 b फॉर्म आवश्यक होगा इसमे से सारी इन्फोर्मेशन यहाँ पर डाल दे और Next पर क्लिक करे।

Next पर क्लिक करने पर एम्प्लोयर द्वारा काटे गए Tds Deduction की डिटेल शॉ हो जाएगी इस पर क्लिक करें । इस पेज पर Taxes Paid और Payable Income की डिटेल आएगी। नीचे आपके जितने भी बैंक Account है उनकी संख्या डाले और उसके बाद आपके बैंक का IFSC Code डाले, Name Of The Bank, Bank Account Number डाले और बैंक Account टाइप Select करे पूरी Detail डालने के बाद Next पर Click करे।

  • Submit Form

अब Submit पर क्लिक करते ही टैक्स रिटर्न सबमिट  हो जायेगा इस तरह रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस पूरा हो जायेगा और इसके बाद रिटर्न को Verify करवाना होगा इसके लिए  E-verification ऑप्शन पर क्लिक करें ।

  • E-verification :

Income Tax Return के लिए आधार ओटीपी ऑप्शन सेलेक्ट कर ले इसके बाद आपके आधार नंबर से लिंक मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी आयेगा ओटीपी  डालने के बाद आपको ITR का E-verification का Message मिल जायेगा तो आप इस तरह से अपना ITR फाइल कर सकते है।

आय और अलग-अलग उम्र के अनुसार ITR की सीमा अलग-अलग होती है –

  • 2,50,0000 रु से कम आय वालो के लिए कोई टैक्स नही है।
  • अलग-अलग उम्र के अनुसार 2.5 लाख से 5 लाख तक आय पर 0-5% Tax होता है।
  • अलग-अलग उम्र के अनुसार 5 लाख से 10 लाख तक की Income करने वालो के लिए 20% Tax है।