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इनकम टैक्स क्या हैं ? क्यों ज़रूरी है ?

सभी भारतीय नागरिकों को अपनी इनकम का कुछ प्रतिशत सरकार को जमा कराना होता हैं जिसका प्रयोग देश के इन्फ्रा स्ट्रक्चर एवं अर्थव्यवस्था के विकास मे प्रयोग किया जाता हैं । इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का मतलब टैक्स चुकाना नहीं है बल्कि ITR फाइल करके गवरमेंट को इनकम की जानकारी देना होता हैं. यदि वार्षिक आय टैक्स के दायरे में आती है, तभी इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है | इनकम टैक्स रिटर्न एवं इसकी रेट गवरमेंट के नियमानुसार तय की जाती हैं जो इनकम टेक्स के रूल 1961 को फॉलो करती हैं इससे गवरमेंट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता हैं ।

इनकम टैक्स किसके लिए-

प्रत्येक इंडिजुअल व्यक्ति, हिन्दू अनडिवाइडेंट फेमेली , लोकल ओथोरिटी, एसोशियन ऑफ पर्सन, कम्पनियों, कॉर्पोरेट फर्म आदि सभी को इनकम टेक्स रिटर्न भरना जरूरी हैं ।

इनकम टेक्स वार्षिक आय पर निर्भर होता हैं । यह 1 अप्रेल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल इयर होता हैं । गवरमेंट हर फाइनेंशियल इयर मे टेक्स रेट परिवर्तित करती हैं फाइयनेंशियल इयर 2020-21 के अनुसार निम्न टेक्स स्लेब हैं –

  • 2.5 लाख तक वार्षिक आय तक टैक्स फ्री
  • 2.5 से 5 लाख तक 5 %
  • 5 से 7.5 लाख तक 10 %
  • 7.5 से 10 लाख तक 15 %
  • 10 से 12.5 लाख तक 20 %
  • 12.5 से 15 लाख तक 25 %
  • 15 लाख या उससे अधिक पर 30 %

एक व्यक्ति फाइनेंसियल इयर में अलग-अलग तरीके से इनकम करता है जिसे इनकम टैक्स के अनुसार अलग– अलग इनकम हेड में लिया  गया है। इनकम हेड के अनुसार ही ITR  फॉर्म डिसाइड होता है जो असेसमेंट इयर में जमा करवाना होता हैं ।

इनकम के डिफरेंट हेड्स होते है, जैसे कि-

  1. इनकम फ्रोम सेलेरी –  इसमें सेलेरी , अलाउन्स , पर्क्युसाइट्स , पेंशन , ग्रेजुईटी आदि इनकम को शामिल किया जाता है।
  2. इनकम फ्रोम हाउस प्रॉपर्टी –   इसमें हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को शामिल किया जाता है।
  3. प्रोफिट या गेन फ्रोम बिजनेस या प्रोफेशन – बिजनेस या प्रोफेशन से प्राप्त इनकम इस हेड  में आती हैं ।
  4. केपिटल गेन – किसी एसेट या केपिटल को ट्रांसफर करने से होने वाली इनकम इस हेड में आयेगी।
  5. इनकम फ्रोम अदर सोर्स – अन्य माध्यम से की गयी इनकम ।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम होते हैं । इसकी एक फीक्स तारीख होती हैं उस तारीख तक हमे रिटर्न फाइल करना होता हैं यदि समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो पेनल्टी चार्ज की जाती हैं । गवरमेंट के द्वारा समय समय पर इसकी जागरूकता के लिए सूचना भी दी जाती हैं । अतः समय पर टेक्स जमा कराकर कई प्रकार के फायदे भी ले सकते हैं । अगर हम समय पर टेक्स भरते हैं तो हमे बैंक से लोन मिलने मे सुविधा हो जाती हैं । क्रेडिट अच्छी बन जाती हैं । अतः समय पर टेक्स भरना चाहिए ।