हमने कई जगह यह स्लोगन सुना हैं “ पढ़ेगा इंडिया , तभी तो बढ़ेगा इंडिया ” भारत सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों के साथ कई प्रकार की स्कीम्स लॉन्च करती हैं । शिक्षा को सभी वर्गों में समान बनाने के लिए संविधान में ‘ राइट टू ऐक्ट (RTE) ’ को अलग से स्थान दिया है, ताकि देश में कोई भी बच्चा अशिक्षित न रह पाए । जानकारी के अभाव में कुछ लोग इन अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाते हैं । यदि आप RTE के बारे में कुछ नहीं जानते हैं , तो इस पोस्ट के माध्यम से हम आरटीई क्या हैं और इसमें एप्लाय करने का तरीका बताएँगे , तो आइये सबसे पहले हम जानते हैं कि आरटीई क्या है ?
आरटीई (RTE) क्या है ?
भारत के संविधान के अधिनियम 86 वां संशोधन, 2002 में आर्टिकल-21A को सम्मिलित किया गया है । जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है । जिसमें अभिभावकों से स्कूल की फीस, यूनिफार्म और बुक्स के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं । साथ ही इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में भी 25 प्रतिशत बच्चों का रजिस्ट्रेशन बिना किसी शुल्क के किया जाता है । इसमें आर्थिक रूप से कमजोर और डिसएडवांटेज ग्रुप जैसे – अनुसूचित जाति (SC) – जनजाति (ST) और अनाथ को शामिल किया गया है । जम्मू-कश्मीर को छोड़कर इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू कर दिया किया गया ।
आरटीई के लिए एप्लाय करने की योग्यता
- इसमे बच्चे की उम्र 6 से 14 साल होनी चाहिए ।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निजी स्कूल में 25 प्रतिशत रिजर्व सीटों पर एप्लाय कर सकते हैं ।
- वह फेमिली जिसकी वार्षिक फेमिली इनकम 3.5 लाख या उससे कम है , वो एप्लाय कर सकते हैं ।
- सभी डिसअडवानटेज श्रेणी में आने वाले,अनाथ, बेघर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ट्रांसजेंडर, एचआईवी संक्रमित बच्चे और प्रवासी श्रमिकों के बच्चे आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्रवेश के लिए पात्र हैं ।
आरटीई प्रवेश के लिए आवश्यक डोक्यूमेंट्स
- पैरेंट्स का आईडी प्रूफ – ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी , आधार कार्ड , राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफ़िकिट या पासपोर्ट ।
- बच्चे की आईडी – बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकिट , पासपोर्ट और आधार कार्ड या कोई भी सरकारी डोक्यूमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं ।
- जाति प्रमाण पत्र – जाति प्रमाण पत्र भी आरटीई प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है ।
- आय प्रमाण पत्र ।
- बेघर बच्चे या प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए श्रम विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किया गया एफ़िडेविट ।
- बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो।
- यदि बच्चा अनाथ है , तो पैरेंट्स का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
- एडमिशन की लास्ट डेट से पहले फॉर्म जमा कराना चाहिए । आरटीई प्रवेश की लास्ट डेट सामान्यतः हर वर्ष अप्रैल के दूसरे और अंतिम सप्ताह के बीच होती है ।
आरटीई एडमिशन प्रोसेस
- आरटीई का फॉर्म स्कूल में या ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं । फॉर्म को भरने के बाद उसका प्रिंट निकाल लें।
- प्रिंट कॉपी को डोक्यूमेंट्स के साथ स्कूल में जमा कर दें।
आरटीई का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें ?
ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए निम्न प्रोसेस फॉलो करें –
- सबसे पहले https://rte.raj.nic.in/Home/Home.aspx पोर्टल ओपन करें ।
- फॉर्म भरते वक्त फॉर्म में बच्चे का पूरा नाम , स्थान , बच्चे का लिंग और अन्य जानकारियां एन्टर करने मे सावधानी रखें ।
- आरटीई के अंतर्गत आने वाले अधिकतम 15 स्कूलों का चयन करें ।
- फिर सबमिट बटन को क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
आरटीई के परिणाम (लॉटरी सिस्टम)
आरटीई के परिणाम निजी स्कूलों में लॉटरी सिस्टम द्वारा निकाले जाते हैं । फिर हर लॉटरी सिस्टम के बाद एडमिशन की प्रक्रिया के लिए डेट सेलेक्ट की जाती है और उसी तारीख को बच्चों का एडमिशन किया जाता है ।
इसकी जानकारी राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट से मिलती है।