पेन (परमानेंट अकाउंट नम्बर) 10 डिजिट का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है, जिसे इन्कम टैक्स डिपार्टमेन्ट द्वारा जारी किया जाता है। पहले पेन कार्ड का उपयोग बड़े लेन-देन (50000 से ज्यादा) आदि में टैक्स भरने के लिए होता था लेकिन नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे सभी खाता धारकों के लिए जरुरी कर दिया है। आप चाहे इनकम टैक्स भरते हों या न भरते हों पैन कार्ड बहुत आवश्यक है। गवरमेंट ने प्रत्येक टेक्स पेयर को एक यूनिक पहचान देने और इन्कम टेक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया को ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए पेन कार्ड नम्बर जारी करना शुरू किया था, फिर इसे टैक्स चोरी रोकने और टेक्स पेयर की फाइनेंशियल एक्टिविटी पर निगरानी के लिए यूज होने लगा। आज निम्न के लिए पेन नम्बर देना अनिवार्य है —
1. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में
सबसे ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लोग पेन कार्ड बनवाते
हैं। सभी भारतीय नागरिक जो किसी न किसी सोर्स जैसे – सैलरी, बिजनेस,
प्रोफेशनल सर्विस, केपिटल गेन द्वारा इन्कम
करते हैं । अगर ये इन्कम टेक्स की श्रेणी मे आती हैं तो इसका टेक्स भरना पड़ता है एवं
टेक्स रिटर्न द्वारा डिपार्टमेन्ट को इन्कम की डिटेल देनी होती हैं जो पेन कार्ड
द्वारा ही संभव हैं।
2. बैंक ट्रांजेक्शन करने के लिए
अगर आप बैंक से रिश्ता रखते हैं तो आपको कभी ना कभी पैन नंबर देना ही होगा। खाता खुलवाने से लेकर 50000 से अधिक कैश जमा करने तक हर बैंकिंग कामकाज में पैन की जरूरत पड़ती है।
3. दस हजार
से ज्यादा इन्कम फ्रम इन्टरेस्ट से
अपनी सेविंग पर 10 हजार रुपए सालाना से अधिक
ब्याज बनता है तो
बैंक इस पर TDS काटता है। इसके लिए भी पेन नम्बर बैंक को देना होता है। यदि पेन नंबर जमा किया है
तो 10 प्रतिशत TDS कटेगा और अगर पेन नंबर
नहीं दिया है तो 20 प्रतिशत TDS कटेगा।
4. लोन
लेने व टैक्स छूट के लिए
लोन लेने या टेक्स मे छूट के लिए पेन नंबर की आवश्यकता होती हैं।
5. क्रेडिट
कार्ड/या डेबिट कार्ड के लिए
किसी बैंक से क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पेन
नम्बर देना जरूरी होता है।
3. बड़े पर्चेज के लिए
किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेने पर भी आपको पैन की जरूरत पड़ सकती है। जिसकी लिमिट बड़ी हो ।
4. फॉर व्हीलर खरीदने/बेचने के लिए
इन्कम टेक्स के नियमों के मुताबिक, 2 लाख रुपए से अधिक कीमत के फॉर व्हीलर खरीदने और बेचने वालों को पेन नम्बर दर्ज करना जरूरी है।
5. सोना
चांदी एवं जेवरों की बड़ी खरीद में
2 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का सोना चांदी
या उनसे बने जेवर खरीदते हैं तो आपको खरीदारी के समय पेन नम्बर देना अनिवार्य है।
6. अचल संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए
10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली अचल संपत्ति खरीदते हैं या बेचते हैं तो सौदा करते समय पेन नम्बर देना अनिवार्य होता है।
7. शेयरों
या बांड की खरीद में
शेयर मार्केट या बांड्स में 50 हजार रुपए से
ज्यादा का इनवेस्टमेंट करने के लिए पेन नम्बर जरूरी हैं ।
8. बड़े बीमा प्रीमियम के साथ
50 हजार रुपए सालाना से अधिक जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान करते हैं तो भी आपको अपना पेन नम्बर देना अनिवार्य है।
पैन
कार्ड का उपयोग करते समय रखें ध्यान
पैन कार्ड वेलीड आईडी प्रूफ होता है, लेकिन
इसे हर कहीं यूज नहीं करना चाहिए।
- अगर आप बड़े करदाता हैं तो बहुत अनिवार्य होने पर और विश्वसनीय जगहों पर ही अपना पैन नंबर दें। बेनामी/हवाला जैसे लेन-देन में किसी दूसरे के पैन नंबर के उपयोग के मामले भी पाए जाते रहे हैं।
- अगर अन्य कोई ऑप्शन (मतदाता पहचानपत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह) पहचान प्रमाण पत्र के रूप में मौजूद है तो पैन कार्ड की फोटो कॉपी देने से बचें।
- अगर आपका पैन कार्ड खो गया है तो उसकी तुरंत एफआईआर पुलिस में दर्ज कराएं, ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके। साथ ही नए पैन कार्ड के लिए आवेदन भी कर दें।